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बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए आवेदन की प्रक्रिया

रायपुर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(UIDAI) ने आधार बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया है. UIDAI ने जानकारी दी है कि अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से डिस्चार्ज की स्लिप के साथ पालक के आधार कार्ड से बच्चे के बाल आधार(Baal Aadhaar Card New Rule) के लिए आवेदन किया जा सकेगा.
देश में पांच साल से कम उम्र के बच्‍चों के लिए भी आधार कार्ड बनता है, जिसे बाल आधार कार्ड कहा जाता है, लेकिन इसके लिए आवेदन करने का नियम अलग है। UIDAI ने बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किये है। बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अब माता-पिता उनके जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल द्वारा जारी पर्ची प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं, जहां बच्चे का जन्म हुआ था।

बाल आधार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है लेकिन नए नियम के तहत पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आंखों की रेटिना व की हाथ की पांचों अंगलियों का फिंगर प्रिंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक की अनिवार्यता को हटा दिया है। विशेष रूप से, बॉयोमीट्रिक की आवश्यकता अभी तब होगी जब बच्चा पांच साल का हो जाएगा। इसके बाद समान्‍य आधार कार्ड की तरह ही बाल आधार कार्ड हो जाएगा।

आधार कार्ड बनवाने के लिए इन चीजों की जरुरत पड़ती है
पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड की आवश्‍यकता पड़ती है।

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