Lakhimpur Violence Case: योगी सरकार की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, दिया ये सुझाव

सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence case) मामले की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में कराने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति रंजीत सिंह के नाम का सुझाव दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में शुक्रवार तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.
सोमवार को लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की. कोर्ट ने कहा, मामले की जांच अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग एफआईआर में गवाहों को मिक्स करने पर नाराजगी जताई है.
जानिए क्या है लखीमपुर खीरी कांड
3 अक्टूबर को किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कुचल दिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई। किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष भी थे, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला था, लेकिन इस आरोपों से मंत्री ने सीधे से इनकार कर दिया है।