जिला परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस दंतेवाड़ा की संयुक्त टीम ने किया स्कूल बसों का भौतिक सत्यापन

दंतेवाड़ा। कोविड -19 लॉकडाउन शिथिल होने के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थाएं प्रारम्भ हो गई हैं। जिला दंतेवाड़ा में शैक्षणिक संस्थाएं प्रारम्भ होने के साथ ही स्कूल बसें भी जिले में संचालित हो रहीं हैं। स्कूली बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृश्टिकोण सें प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होटल ही स्कूल बसों की चेकिंग परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है।
विगत लगभग डेढ़ वर्षों के पश्चात स्कूल बसों क़ो जैसे ही बस संचालकों द्वारा सड़क पर निकाला गया है, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा समस्त शैक्षणिक संस्थान के संचालकों क़ो नोटिस के माध्यम सें स्कूल बसों के दस्तावेज एवं वाहन का भौतिक सत्यापन हेतु स्थानीय हाईस्कूल ग्राउंड में वाहन, वाहन के चालक / परिचालक व वाहन सें सम्बंधित समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने आग्रह किया गया था जो आज दिनांक 08.10.2021 क़ो जिले में संचालित अलग -अलग स्कूलों के संचालकों द्वारा कुल 12 स्कूल बसों क़ो लेकर सत्यापन हेतु हाईस्कूल ग्राउंड पहुंचे जहाँ जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले व यातायात प्रभारी निरीक्षक सलीम खाखा द्वारा अपनी टीम के साथ स्कूल बसों की भौतिक सत्यापन की गई।
भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकारियों द्वारा वाहनों के पंजीयन, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यन्त्र, वाहन चालक के लायसेंस, बच्चों के बस्ता रखने का स्थान, सीसीटीव्ही, जीपीएस सिस्टम, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन दरवाजा दरवाजा लोकिंग सिस्टम, परमिट बीमा, फिटनेस, टैक्स पेमेंट की स्थिति, प्रदूषण कार्ड आदि की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 02 स्कूली बस क्रमशः गायत्री नर्सिंग कॉलेज एवं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के एक एक बस की फिटनेस समाप्त होना व दोनों बसों का परमिट नहीं भी नहीं पाया गया। चेकिंग के दौरान जिन बसों में खामियाँ पाई गई उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूरा करने समय दिया गया। संयुक्त जाँच टीम द्वारा मौके पर सभी स्कूल बसों क़ो स्कूल मैदान में चलवाकर परखा गया।
जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले द्वारा बताया गया की जिन स्कूल बस संचालकों द्वारा अब तक अपने स्कूल बसों का भौतिक सत्यापन नहीं कराये हैं वे एक सप्ताह के भीतर जिला परिवहन कार्यालय अपने बसों क़ो लेकर भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। एक सप्ताह के पश्चात बगैर भौतिक सत्यापन के स्कूल बसें सड़कों में पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाही की जावेगी। मौके पर यातायात प्रभारी निरीक्षक सलीम खाखा द्वारा स्कूल बस संचालकों क़ो प्रशिक्षित वाहन चालक / परिचालक नियुक्त करने आग्रह किया गया वहीं वाहन चालकों /परिचलकों क़ो स्कूल बस में बच्चों क़ो लाने ले जाने के दौरान बस में बच्चों क़ो चढ़ाते-उतारते समय आवश्यक सावधानी बरतने, वाहन सीमित गति से चलाने, बस की परमिट सीट की क्षमता से अधिक बच्चों क़ो नहीं बैठाने समझाईश दी गई ।