कॉलेज हॉस्टल से चोरी करने वाले दो छात्रों को हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, कहा- ओल्ड एज होम में दे सेवा

गोवा में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के दो छात्रों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओल्ड एज होम में दो महीने के लिए सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। दोनों छात्र कॉलेज परिसर में स्टालों से आलू के चिप्स, सैनिटाइज़र, चॉकलेट, एक फोन स्टैंड, लैंप और एक ब्लूटूथ स्पीकर की चोरी में शामिल थे। चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने दो छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें उनके पहले सेमेस्टर के लिए रोक दिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
संस्थान ने 5 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिनमें से 3 को माफ कर दिया गया था, लेकिन बाकी दो ने माफी नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। छात्रों ने चोरी की बात स्वीकार कर ली और लिखित माफी के साथ चोरी का सामान वापस कर दिया। इसके बावजूद, संस्थान ने उन्हें अपना पहला सेमेस्टर लिखने से रोक दिया और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। छात्रों की पहले सेमेस्टर की परीक्षा 6 जनवरी, 2024 को शुरू होने वाली थी। मामले में हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और उनकी उत्तर पुस्तिकाएं सीलबंद कवर में रखी जाएं।
हाईकोर्ट ने उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसने छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका था। पीठ ने संस्थान को छात्रों द्वारा भुगतान की गई जुर्माना राशि का 50% वापस करने और शेष 50% उन्हें सामुदायिक सेवा से गुजरने के बाद वापस करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने संस्थान को दो छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, जिन्हें सीलबंद कवर में रखा गया था, और उनके परिणाम घोषित किए गए।