आतंकी हाफिज सईद को 31 साल जेल की सजा, आतंकवाद रोधी कोर्ट का फैसला
पाकिस्तान। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद को टेरर फाइनेंशिंग को लेकर 31 साल कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद पर कोर्ट ने 3.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही हाफिज सईद की सारी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, जिन मदरसों और मस्जिदों को हाफिज सईद ने बनवाया है, उन्हें भी अब सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज एजाज बटर ने कहा कि सुनवाई पूरी करने के साथ ये सख्त सजा का ऐलान किया। पाकिस्तान की सीआईडी ने हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ आतंकवाद और फंडिंग के आरोप में केस दर्ज किए थे। इससे पहले भी विशेष आतंकवाद रोधी अदालत कई मामलों में सईद को सजा सुना चुकी है, लेकिन ऊपरी अदालतों से वो ज्यादातर बच निकला है। इससे पहले हाफिज सईद को वर्ष 2020 में15 साल की जेल एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई थी। 70 साल के हाफिज सईद को आतंकवादी को धन मुहैया कराने के आरोप में कई केस चल रहे हैं।