एयर इंडिया प्लेन क्रैश : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पायलट को जल्दी दोष मत दो, पूरी जांच जरूरी
एयर इंडिया क्रैश की रिपोर्ट पर कोर्ट ने केंद्र और DGCA से मांगा जवाब

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के हादसे की जांच रिपोर्ट को लेकर साफ कहा है कि सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट की वजह से पायलटों को दोष देना सही नहीं है। अदालत ने कहा कि ये बात पायलट के परिवार वालों के लिए बहुत दुख देने वाली हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी पर जल्दी-जल्दी दोष मत लगाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और विमानन विभाग DGCA को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि जांच पूरी साफगोई और निष्पक्षता से होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पूरी फ्लाइट की रिकॉर्डिंग, पायलटों के बीच हुई बातचीत, और विमान की तकनीकी जानकारी सब सामने आनी चाहिए ताकि असली वजह पता चल सके।
कोर्ट ने ये भी कहा कि कभी-कभी कई लोग इस तरह की घटनाओं का फायदा उठाने लगते हैं और गलत अफवाहें फैलाते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सही जानकारी तक ही भरोसा करना चाहिए।
संपूर्ण जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों और लोगों का ट्रैवल पर भरोसा बना रहे।



