चैतन्य बघेल को लगा बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका, अब EOW करेगी पूछताछ
रायपुर। Chaitanya Baghel News: शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले विशेष अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं ईओडब्ल्यू ने हाईकोर्ट में 90 दिन के भीतर जांच पूरी करने की बात कही है।
चैतन्य बघेल को 13 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है, जिसका मतलब है कि ईओडब्ल्यू उनसे 6 अक्टूबर तक पूछताछ करेगी। साथ ही दीपेंद्र चावड़ा को भी 29 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उन्हें शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये मिले थे, जिसे उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया था। ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
Chaitanya Baghel News: अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है और ईओडब्ल्यू जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं । ED के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया।साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है। इन्हीं आरोपों के चलते प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर पर छापेमारी 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था।



