लॉकडाउन: रायपुर में आज से बिना वजह बाहर निकले तो होगी जेल, जरूरी सामान लेने को लेकर ये नियम

रायपुर। राजधानी समेत बिरगांव शहरी इलाकों में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन आज से प्रभावी हो गया। कोरोना के फैलाव को देखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से अधिक सख्ती का फैसला किया है। इसलिए बिना वजह सड़कों पर दिखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सख्ती का आलम यह है कि 22 से 28 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक निजी और सरकारी राशन दुकानें, किराना दुकान समेत कई सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी। गली-मोहल्लों की ड्रोन से निगरानी होगी।
रायपुर के बिरगांव और रायपुर नगर निगम की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस दौरान सिर्फ वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति दी गई है। रात में भी प्रतिबंध लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट मिलेगी। सब्जी, फल, अंडा, ब्रेड सुबह छह से सुबह 10 बजे तक ले सकेंगे। दूध सुबह छह बजे से 9ः30 बजे तक और शाम पांच बजे से 6ः30 बजे तक मिलेगा। मेडिकल दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगे। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की सुविधा दोपहर तीन बजे तक मिलेगी।
ये सब बंद रहेंगे
मॉल्स, कपड़ा दुकानें समेत तमाम अन्य दुकानें, शराब दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। जबकि बैंकों को सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति मिलेगी। सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके अलावा में शहर में निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा बंद कर दिए गए हैं।



