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Ganja Smuggler Arrested: सलाखों के पीछे पहुंचे गांजा तस्कर जीजा-साली, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा, लगाया इतने लाख का जुर्माना

बलौदाबाजार-भाटापारा। Ganja Smuggler Arrested: बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में पकड़े गए गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी जीजा-साली को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कनौजे ने बताया कि 7 अक्टूबर 2024 को भाटापारा शहर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश निवासी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल रेलवे माल धक्का स्थित सिद्ध बाबा शराब भट्ठी रोड, भाटापारा में गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा की गई तलाशी में आरोपी शिवानंद पटेल के पिट्ठू बैग से 12.460 किलोग्राम और पूजा पटेल के पिट्ठू बैग से 7.590 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इस तरह दोनों के कब्जे से कुल 20.050 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

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Ganja Smuggler Arrested: मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 10 साक्षियों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संगीता नवीन तिवारी ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(B) के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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