अनिल टुटेजा और निरंजन दास को बड़ा झटका, एक की जमानत तो दूसरे की FIR रोक की मांग वाली याचिक खारिच
रायपुर। CG Liquor Scam: बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। नए मामले में एफआइआर (FIR) पर रोक की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पूर्व आईएएस को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।
वहीं दूसरी ओर निरंजन दास को बिलासपुर हाई कोर्ट से झटका लगा है। जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि, आर्थिक अपराध व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की मुख्य भूमिका रही है।
छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ के शराब घोटाले में जांच का सामना कर रहे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ भविष्य में किसी भी नए मामले में एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
CG Liquor Scam: बता दें कि, अनिल टुटेजा 20 महीनों से जेल में हैं। उनके वकील की दलील थी कि जैसे ही किसी मामले में उन्हें जमानत मिलती है, तो किसी दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह देते हुए कहा कि, जिन मामलों में उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है, उसके लिए वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
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