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दुर्ग होटल संचालक से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को बताया अवैध, वीडियो आया सामने

दुर्गा। Durg News:  दुर्ग में पुलिस की एक विवादित कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा गैरकानूनी करार दिया गया है। बीते साल पुलिस द्वारा भिलाई एक होटल संचालक को उसकी मां के सामने पीटने और बिना किसी एफआईआर दर्ज किए थाने ले जाकर मारपीट के आरोप में कोर्ट ने राज्य सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को संविधान और कानून के खिलाफ माना है।

दरअसल पूरा मामला, 8 सितंबर साल 2025 का है। जहां भिलाई के कोहका इलाके के एक होटल में पुलिस गुमशुदा लड़की की तलाश करने जबरन घुसी थी। इस दौरान पुलिस ने होटल मैनेजर से बदतमीजी की और फिर बिना महिला पुलिस बल के होटल के एक कमरे में प्रवेश कर वहां ठहरे महिला-पुरुष को बाहर निकाल दिया। जब होटल मालिक आकाश कुमार साहू और कर्मचारी इसका विरोध करने लगे, तो पुलिस ने साहू के साथ डंडे से मारपीट की।

आरोप है कि, होटल संचालक और कर्मचारियों के विरोध करने पर पुलिस ने होटल मालिक आकाश साहू (30) के साथ मारपीट की और  बिना किसी FIR के उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिसकर्मी होटल के बाहर साहू को उनकी मां के सामने पीटते हैं।

Durg News: वहीं पुलिस की बर्बरता और बिना किसी FIR के गिरफ्तारी से पीड़ित को पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित किया। वहीं इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को स्पष्ट रूप से अवैध करार देते हुए पुलिस की दमनकारी कार्रवाई की निंदा की।हाईकोर्ट ने पाया कि किसी भी अपराध में FIR दर्ज नहीं की गई थी। महज संदेह के आधार पर जेल भेजना असंवैधानिक है।

 

 

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