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महंगा पड़ेगा सिगरेट पीने का शौक, सरकार ने टैक्स में किया इजाफा, तंबाकू समेत सभी प्रोडक्ट्स होंगे महंगे

नई दिल्ली। Cigarette Excise Duty Hike: भारत सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बदलाव किया है, जिसे लेकर वित्त मंत्रालय ने बुधवार (31 दिसंबर) को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में एक बड़ा संशोधन अधिसूचित किया, जो 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

इस अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने सिगरेट पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये प्रति 1,000 स्टिक तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है, जो उत्पाद की लंबाई और प्रकार पर निर्भर करता है। यह शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त लगाया जाएगा। इस नई व्यवस्था से धूम्रपान करने वालों की जेब पर सीधा असर डालेगी।

बता दें कि, यह नया उत्पाद शुल्क कोई स्वतंत्र टैक्स नहीं है, बल्कि यह तंबाकू उत्पादों पर पहले से लागू 40 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अतिरिक्त देय होगा। मंत्रालय ने स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम को भी अधिसूचित किया है, जिसके तहत पान मसाला से जुड़े बिजनेस की मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी पर सेस लगाया जाएगा।

किस सिगरेट पर कितनी बढ़ोतरी

Cigarette Excise Duty Hike: 65 मिलीमीटर तक की छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट पर प्रति स्टिक करीब 2.05 रुपये, जबकि 65 मिलीमीटर तक की छोटी फिल्टर सिगरेट पर 2.10 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। 65 से 70 मिलीमीटर की लंबाई वाली सिगरेट पर 3.60 रुपये से 4.00 रुपये प्रति स्टिक और 70 से 75 मिलीमीटर की लंबाई वाली प्रीमियम सिगरेट पर करीब 5.40 रुपये प्रति स्टिक एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा।

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