आसाराम बापू को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत, रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे
जोधपुर। Asaram Bapu Bail: रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम बापू से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां आखिरकार उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है।
बता दें कि,जोधपुर केंद्रीय जेल में बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और इलाज की जरूरत का हवाला देते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की थी। वर्तमान में आसाराम का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि, आसाराम को उम्र से जुड़ी कई हेल्थ प्रॉब्लम हैं और उन्हें दो बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच से आसाराम को राहत मिली है.वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत अधिवक्ता यशपालसिंह राजपुरोहित ने कोर्ट में आसाराम का पक्ष रखा था।
आसाराम बापू अगस्त 2013 से एक स्कूली छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में जेल में हैं। 16 वर्षीय लड़की के माता-पिता दोनों ही उनके भक्त थे। उनके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस केस के दो महीने के बाद ही उनके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत में उनके आश्रम में दो बहनों से रेप के आरोप में केस दर्ज किया गया।
Asaram Bapu Bail: कोर्ट ने आसाराम की बीमारी अवस्था व पिछले 12 साल से जेल में होने पर ये राहत प्रदान की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आसाराम को इलाज के लिए जमानत देने का फैसला सुनाया।




