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राजधानी में हत्या के 3 आरोपियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक साल पहले किया था पड़ोसी का खून

हिमांशु पटेल/ रायपुर। Raipur Crime News: राजधानी रायपुर में आज अदालत ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में तीनों आरोपियों उगेश उर्फ योगेश उर्फ गब्बू, संजय डहरिया और चुरकी डहरिया  को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि, यह पूरा मामला 29 दिसंबर 2024 का है, जब गुढ़ियारी क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने अपने पड़ोसी सत्यनारायण बेरवंश की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। करीब एक वर्ष तक चली ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए, जिनकी गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया।

Raipur Crime News:  आज NDPS की विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है, वहीं पुलिस अधिकारियों ने इसे न्याय की जीत बताया है।

 

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