पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की जमानत खारिज, अब EOW कर सकती है गिरफ्तार, गिरफ्तारी से बचने लगाई थी याचिका
हिमांशु पटेल/ रायपुर। Liquor Scam Update: शराब घोटाले मामले में आज 22 सितम्बर सोमवार शाम 5 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह सुनवाई EOW की विशेष अदालत में हुई, जहां मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर बहस के बाद कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
दरअसल, EOW ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के लिए पहले ही प्रोडक्शन वारंट लगाया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उस वारंट पर आगे सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में EOW चैतन्य को गिरफ्तार कर सकती है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य ने अग्रिम जमानत का सहारा लिया था, लेकिन अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी।
Liquor Scam Update: वहीं इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार सीधे तौर पर इस मामले से जुड़ रहा है। अब अगला कदम EOW का होगा। अदालत के आदेश के बाद एजेंसी चैतन्य को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ कर सकती है। साफ है कि यह मामला राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है।



