रायपुर/प्रविंस मनहर – राज्य सरकार ने बिजली बिल हॉप योजना के तहत नियमों में परिवर्तन करते हुए अब प्रतिमाह दिया जाने वाले 400 यूनिट की छूट के जगह पर अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी बता दे की अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल की छूट मिलेगी, जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित एजेंसियों को पालन करने के निर्देश दिए हैं।वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार (करीब 70%) ऐसे हैं, जिनकी खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक नहीं है. अतएवं हॉफ बिजली बिल की छूट सीमा के इस पुनरीक्षण के बावजूद इन 31 लाख जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ता परिवारों को योजना का लाभ पहले की ही तरह मिलता रहेगा. प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता परिवार हॉफ बिजली योजना से पूर्ववत् लाभान्वित होते रहेंगे।




