नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले पिता को कोर्ट ने 14 दिन में दी उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश। अमरोहा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी पिता को महज 14 दिन के अंदर ही उम्र कैद की सजा सुना दी है। आरोपी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता सात महीने की गर्भवती है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पिता जेल में बंद है।
डिडौली थाना इलाके में रहने वाला 50 वर्षीय आरोपी पिता ईट-भट्ठा पर मजदूरी करता था। पिता ने अपनी बेटी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया था। पीड़िता द्वारा थाने में शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि जब भी परिजन घर से बाहर होते थे, तभी वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था। इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई।
11 जून को किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद परिजनों ने किशोरी का अल्ट्रासाउंड कराया। जिसमें पीड़िता सात महीने की गर्भवती पाई गई थी, रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। मिशन शक्ति योजना के साथ कि गई तुरंत कार्रवाई के बाद जनपद न्यायलय ने दुष्कर्मी कलयुगी बाप को उम्र कैद के साथ ही अर्थ दंड भी सुनाया है। जिसके चलते महज 14 दिन के सीमित समय मे एक नाबालिग बेटी को इंसाफ मिला।