
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन द्वारा नीली बत्ती लगी कार की बोनट पर बैठकर जन्मदिन का केक काटने और स्टंट करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स को जनहित याचिका मानते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने पूछा – अब तक क्या कार्रवाई की? मांगा शपथपत्र के साथ जवाब
कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल किया है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसका शपथपत्र सहित विस्तृत जवाब पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
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क्या है मामला?
बलरामपुर जिले में 12वीं बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में फरहीन अपनी सहेलियों के साथ डीएसपी की नीली बत्ती लगी एक्सयूवी 700 कार की बोनट पर बैठकर केक काटते और स्टंट करते नजर आ रही हैं। बताया गया कि यह वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल परिसर में शूट किया गया।
निजी गाड़ी पर सरकारी प्रतीक का उपयोग
वीडियो में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, वह डीएसपी की निजी गाड़ी थी, लेकिन उस पर सरकारी नीली बत्ती लगी हुई थी। इस पर सवाल उठते ही मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया और सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी की मर्यादा को लेकर आलोचना शुरू हो गई।
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पुलिस ने दर्ज किया था मामला, लेकिन अस्पष्ट रही कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध तो दर्ज किया, लेकिन किसे आरोपी बनाया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया। इस अधूरी कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे।
अब हाईकोर्ट ने ली सख्त पहल
हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो, चाहे वे किसी भी पद या प्रभावशाली स्थिति में हों।