एक साल बाद रेप पीड़िता को मिला न्याय… आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पेंड्रा। Pendra Rape Case: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां विशेष पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि, मामला 3 सितंबर 2024 का है, जब कोटमी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा को आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो ने बस स्टैंड से बहला-फुसलाकर अपने साथ कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव ले गया था, जहाँ उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की शिकायत पर पेंड्रा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, न्यायालय ने 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 अर्थदंड का दंड भी दिया। अर्थदंड न देने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
Pendra Rape Case: इस मामले में शासन पक्ष की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे न्याय व्यवस्था में जनविश्वास की मिसाल बता रहे हैं।




