छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस दिन तक देना होगा संपत्ति विवरण रिपोर्ट, वरना नहीं मिलेगा प्रमोशन
रायपुर। Raipur News: नए साल के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण जमा करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी तक वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करना अनिवार्य होगा।
Raipur News: बता दें कि, यह जानकारी 31 जनवरी 2026 तक एनआईसी के SPARRO (epar.cg.gov.in) पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विवरण 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक की अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) का होना चाहिए। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19(1) के तहत अनिवार्य है। वहीं अगर समय पर जानकारी न दी गई तो समयमान भत्ते, क्रमोन्नति या पदोन्नति रुक सकती है। पहले फॉर्म भरकर विभाग में जमा होती थी, अब ऑनलाइन पोर्टल अनिवार्य।





