सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को लगाई फटकार, जज ने कहा 302 के आरोपी को खुला क्यों छोड़ रखा है…
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में कहा कि कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब दशहरे की छुट्टियों के बाद होगी.
सुप्रीम कोर्ट जज ने उत्तरप्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 302 के आरोपी को क्यों खुला छोड़ रखा है. क्या सारे 302 के आरोपियों से ऐसा बर्ताव किया जाता है? 302 के मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है.इस मामले में उसी तरह ट्रीट करें जैसे अन्य मामलों को करते हैं.
बेंच ने कहा कि हमने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के बताए तथ्यों को सुना है, उन्होंने कहा यूपी सरकार का यह कदम संतोषजनक नहीं है. कोर्ट ने कहा, “क्या आप देश में हत्या के अन्य अभियुक्तों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं?“
इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगली तारीख़ तक और ठोस क़दम उठाए जाएँगे और अन्य एजेंसियों से जाँच के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा.
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में तीन अक्तूबर को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई. इनमें चार किसान थे. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे किसानों की मौत हुई. हालाँकि आशीष मिश्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है. लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशीष मिश्रा के अलावे 15 से 20 अन्य लोगों के ख़लिफ़ भी मुक़दमा दर्ज किया है.
इनमें से दो लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है और आशीष मिश्रा को भी पुलिस ने समन भेजा है. लेकिन वे अभी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. आशीष मिश्रा शुक्रवार सुबह 10 बजे तक लखीमपुर पुलिस लाइंस में नहीं पहुँचे, हालांकि गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा था कि आशीष मिश्र तय समय तक नहीं पहुँचते हैं तो उनके खिलाफ़ विधिक कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वॉरंट भी जारी किया जाएगा.