WhatsApp Group पर हाईकोर्ट का फैसला, जानिए आपत्तिजनक वीडियो को लेकर कोर्ट ने क्या कहा!

केरल हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप ग्रुप् को लेकर एक फैसला सुनाया है, जो बहुत से यूजर्स के लिए राहत भरा हो सकता है। हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि वॉट्सऐप ग्रुप में आने वाले किसी भी मैसेज (आपत्तिजनक) के लिए ग्रुप एडमिन इनडायरेक्ट रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। कोर्ट का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो वॉट्सऐप ग्रुप्स में एडमिन हैं।
हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो पर सुनाया फैसला…
केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला वॉट्सऐप ग्रुप् में शेयर आपत्तिजनक वीडियो पर सुनाया है। मार्च 2020 में ‘फ्रेंड्स’ नाम के एक वॉट्सऐप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया था। जिसमें बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो को शेयर किया गया था। दरअसल, एक व्यक्ति ने ‘फ्रेंड्स’ नाम से यह ग्रुप बनाया था, जिसमें दो दूसरे लोगों को भी उस ग्रुप का एडमिन बनाया गया था। इनमें से एक शख्स ने ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बच्चे शामिल थे।
इसके बाद पुलिस ने वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स के साथ पहले व्यक्ति, जिसने ग्रुप बनाया था उसके खिलाफ भी POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जिसके बाद ग्रुप एडमिन ने कोर्ट में गुहार लगाई।
एडमिन दूसरे मेंबर्स एड और रिमूव ही करता है…
कोर्ट ने वॉट्सऐप ग्रुप् एडमिन के पास दूसरे मेंबर्स के मुकाबले सिर्फ एक अधिकार है कि वह ग्रुप में किसी को जोड़ सकता है या उसे रिमूव कर सकता है। केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ग्रुप में कोई मेंबर क्या पोस्ट कर रहा है इस पर एडमिन के पास फिजिकल या कोई अन्य कंट्रोल नहीं होता है। वह ग्रुप में मैसेज को सेंसर या मॉडरेट नहीं कर सकता है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि इस तरह से किसी वॉट्सऐप ग्रुप् का एडमिन या क्रिएटर, केवल उस कैपेसिटी में काम करते हुए, ग्रुप के किसी मेंबर द्वारा पोस्ट की गई किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।