New Rules For Class 1 Admission: अब 6 साल पूरे होने पर ही मिलेगा पहली कक्षा में एडमिशन, प्रवेश के बदले नियम, आदेश जारी
रायपुर। New Rules For Class 1 Admission: छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत किसी भी बच्चे की आयु संबंधित शैक्षणिक सत्र की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तय की जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत एक समान आयु में सुनिश्चित करना और बच्चों के प्रारंभिक शिक्षण स्तर को अधिक मजबूत बनाना है।
अलग-अलग कक्षाओं के लिए तय हुई आयु
शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार—
- नर्सरी (बालवाटिका-1): 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम
- केजी-1 (बालवाटिका-2): 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम
- केजी-2 (बालवाटिका-3): 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम
- कक्षा पहली: 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम
3 महीने की विशेष छूट
सरकार ने अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में सीमित राहत भी दी है। यदि कोई बच्चा 1 अप्रैल तक निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पाता, लेकिन 1 जुलाई तक उसकी आयु पूरी हो जाती है, तो उसे अधिकतम तीन महीने की विशेष छूट देकर संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।
सभी स्कूलों पर लागू होंगे नियम
यह नया नियम प्रदेश के सभी शासकीय, निजी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेश भी इसी आयु सीमा के अनुसार किए जाएंगे।
1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल
इसके अलावा 2027 में स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से खुलेंगे। इसी दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और स्टूडेंट्स को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल दी जाएगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इस बदलाव से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, समय पर सिलेबस पूरा कराया जा सकेगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार आएगा। प्रदेश में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। यह व्यवस्था CBSE की तर्ज पर लागू की जाएगी।
इन छात्रों को मिलेगी राहत
जो विद्यार्थी पहले से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की प्री-प्राइमरी कक्षा पूरी कर चुके हैं और स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) के आधार पर कक्षा पहली में प्रवेश ले रहे हैं, उन पर नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में स्कूल उनके दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश देंगे।
सख्ती से पालन कराने के निर्देश
New Rules For Class 1 Admission: स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल समन्वयकों और स्कूल प्रमुखों को नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभिभावकों तक इन बदलावों की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से प्रदेश में स्कूल प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और एकरूप बनेगी तथा बच्चों की बुनियादी शिक्षा को बेहतर आधार मिलेगा।





