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राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक…जानिए सुप्रीम कोर्ट रोक लगाते हुए क्या कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। दरअसल, हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को इन विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। जोशी ने इसी फैसले को कोर्ट में चुनौती है।

सुनवाई के दौरान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस स्टेज पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ा दिया और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए, यह प्रोटेक्टिव ऑर्डर है।

सिब्बल ने कहा कि कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता, जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस देते हुए कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को ये आदेश नहीं दे सकता है कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। स्पीकर अगर विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रोसेस शुरू करें तो कोर्ट दखल नहीं दे सकता। जस्टिस अरुण मिश्र समेत तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की।

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