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Raipur News: क्या आपका भी ई-चालान है बकाया? ऐसे हो सकता है निराकरण, मिल सकती है राहत

हिमांशु पटेल/ रायपुर। Raipur News: रायपुर में लंबित ई-चालानों के निराकरण के लिए वाहन चालकों को विशेष मौका दिया जा रहा है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आगामी नेशनल लोक अदालत के जरिए पुराने ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए वाहन चालकों को तय समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यातायात पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक जारी ऐसे ई-चालान, जो फिलहाल न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में निराकृत किया जा सकेगा। इसके लिए वाहन चालकों को 8 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन चालक कार्यालयीन समय में यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी या अपने नजदीकी यातायात थाने पहुंच सकते हैं। निर्धारित तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण कराएं। पुलिस ने साफ किया है कि लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं कराने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वाहन जप्ती समेत अन्य कार्रवाई का भी प्रावधान है।

Raipur News:  यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर 12 सितंबर की लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करें।

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