बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल को बड़ा झटका, CBI कोर्ट ने मजिस्ट्रेट आदेश को किया रद्द

रायपुर। Bhupeshl Baghel CD Case: बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में एक नया कानूनी मोड़ आया है। पिछले साल स्पेशल CBI कोर्ट ने सबूतों की कमी या तकनीकी आधार पर भूपेश बघेल को इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन इस मामले में सेशन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन मंजूर कर ली और सीबीआई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को रेगुलर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
रायपुर की विशेष CBI अदालत ने 24 जनवरी 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2024 के मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर दिया, जो उन्हें राहत दे रहा था। अदालत ने कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा और विजय भाटिया की अपीलें भी खारिज कर दी है।
Bhupeshl Baghel CD Case: बता दें कि, यह मामला 2017 का बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड है, जिसमें तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत का कथित अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। आरोप था कि वीडियो राजनीतिक साजिश के तहत बनाया और फैलाया गया। CBI ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश रद्द होने से भूपेश बघेल को मिली राहत समाप्त हो गई। अब ट्रायल आगे बढ़ेगा, जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है।




