एडीजी जीपी सिंह पर दिल्ली में दर्ज मनी लांड्रिंग का केस दर्ज

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और मनीलान्ड्रिंग के मामलों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने पीएमएलए-2002 के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी मुख्यालय की इंटेलिजेंस यूनिट ने केस दर्ज कराया है। इसे इंफोर्समेंट केस इंफर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है।
सूत्रों के अनुसार जीपी सिंह का केस प्रदेश की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से भी जुड़ा है, इसलिए ईडी के दिल्ली मुख्यालय ने एफआईआर दर्ज करने में गोपनीयता बरती है। इसमें मुख्यालय ने रायपुर स्थित कमिश्नरी के अफसरों से भी कोई मदद नहीं ली। हालांकि रायपुर मुख्यालय ने ही छत्तीसगढ़ के एसीबी और ईओडब्ल्यू की सूचना पर मामला जांच में लिया था। ईडी के अफसर अब किसी भी दिन जीपी सिंह को बयान के लिए दिल्ली बुलवा सकते हैं। जीपी सिंह से पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान लिया जाएगा, जिसमें उनके यह पूछा जाएगा कि उनकी आय के अन्य साधन क्या थे और निवेश कहां-कहां किया है।
अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस पूछताछ में जीपी सिंह ने मदद न की या सही जानकारी देने में आनाकानी की तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। जीपी सिंह को बयान के लिए ईडी अधिकतम तीन अवसर देगा। ईडी के रायपुर के अफसरों ने मामला दिल्ली में दर्ज होेने की पुष्टि की है। साथ ही, यह भी बताया कि पूरी जांच दिल्ली मुख्यालय से ही होगी। इसके लिए जल्द ही सहायक निदेशक स्तर के अफसर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।