युक्तियुक्तकरण विवाद पर हाईकोर्ट की सुनवाई: प्रभावित शिक्षकों को तीन दिन में अभ्यावेदन देने का निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर चल रहे विवाद पर मंगलवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। युक्तियुक्तकरण और अतिशेष शिक्षक जैसे कई मुद्दों को लेकर शिक्षकों द्वारा दायर 70 से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और प्रभावित शिक्षकों को तीन दिन के भीतर अपना अभ्यावेदन संबंधित जिला समिति को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्तागण मतीन सिद्दीकी, अजय श्रीवास्तव, देवाशीष तिवारी, गोविंद देवांगन, राजेश वर्मा आदि ने न्यायालय में पक्ष रखा। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया नियम विरुद्ध और एकतरफा है।
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हाईकोर्ट का आदेश
- प्रभावित शिक्षक तीन दिन में जिला समिति में अभ्यावेदन देंगे
- जिला समिति तय समय सीमा में अभ्यावेदन का निराकरण करेगी
- जिन शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है, उनके खिलाफ दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी
- जिन शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है, उन्हें यह राहत नहीं मिलेगी, लेकिन वे भी जिला समिति में अभ्यावेदन दे सकते हैं
हाईकोर्ट का यह आदेश उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने अब तक युक्तियुक्तकरण के तहत नए पदस्थापन को स्वीकार नहीं किया है। अब सबकी निगाहें जिला समितियों पर हैं, जो तय करेंगी कि आगे किस शिक्षक का तबादला वैध है और किसका नहीं। शिक्षकों का यह कानूनी संघर्ष आने वाले समय में राज्य की शिक्षा व्यवस्था और ट्रांसफर नीति को प्रभावित कर सकता है।