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राजस्व वसूली को लेकर निगम सख्त, 31 मार्च तक भरे टैक्स, वरना डेडलाइन चुकी तो संपत्ति पर लगेगा ताला

रायपुरRaipur Property Tax : वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में राजस्व वसूली को लेकर रायपुर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। टैक्स वसूली के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की है। ऐसे में निर्धारित समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायादारों को निगम प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। नगर निगम के अनुसार, बड़े बकायादारों के खिलाफ कुर्की और सीलबंदी जैसी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत अधिभार भी लगाया जाएगा।

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निगम प्रशासन ने सभी संपत्तिकरदाताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। वहीं सुविधा के लिए 28, 29 और 31 मार्च को अवकाश होने के बावजूद सभी जोन कार्यालय खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह काम करेंगे।

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Raipur Property Tax: बता दें कि, राजस्व वसूली के लिए निगम के सभी 10 जोनों में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, नागरिकों को घर बैठे टैक्स भुगतान की सुविधा देने के लिए ‘मोर रायपुर’ ऐप और ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

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