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सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, एसीबी की आपत्ति खारिज

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आज निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जीपी सिंह सभी तरह की जांच में सहयोग करेंगे। इसके अलावा एसीबी की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। दरअसल, एसीबी ने जीपी सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि एसीबी ने जीपी सिंह तथा उनके संबंधियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी। छापे में सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद से जीपी सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

बताया जाता है कि सिंह के निवास पर पुलिस छापे के दौरान एक डायरी फेंकी हुई मिली थी, जिसमें तमाम लेन-देन का जिक्र करने के साथ किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश लिखी हुई थी। इस पर उच्चाधिकारियों को जानकारी होने के बाद पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।

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