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Mamata Banerjee News: ममता बनर्जी ने किया इस्तीफा देने से इनकार, अब कैसे बनेगी नई सरकार? जानें क्या कहता है संविधान

कोलकाता। Mamata Banerjee News पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और 15 साल बाद मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कह दिया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी।  उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी भी दबाव में इस्तीफा नहीं देंगी। ( Mamata Banerjee News)उन्होंने आगे कहा कि, ममता बनर्जी ने कहा, “मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैं चुनाव जीतकर आई हूं, हारी नहीं हूं। अगर मैं चुनाव हारती, तो जरूर इस्तीफा दे देती। लेकिन जब जनता ने मुझे जनादेश दिया है, तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं।”

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ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि, अगर कोई यह सोच रहा है कि दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, तो यह संभव नहीं है। “मैं दबाव में काम करने वालों में से नहीं हूं,”। उन्होंने पहले तो यह आरोप लगाया कि मतगणना केंद्रों पर वोटों की हेरफेर हुई है. यहां तक कि उन्होंने कहा कि कुछ गुंडों ने उन्हें भवानीपुर के मतगणना केंद्र पर पीटा भी है।

ममता बनर्जी के इस बयान से राज्य में एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा। तो बता दें कि, संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते, तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ( Mamata Banerjee News मंत्रिपरिषद को बर्ख़ास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। वहीं सात मई 2026 को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी खुद-ब-खुद सीएम नहीं रहेंगी यानी वह इस्तीफा दें या न दें, विधानसभा भंग होने के बाद वह वैसे भी सीएम नहीं रहने वाली है।

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Mamata Banerjee News: इसके अलावा अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो संविधान के तहत राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जरूरी अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है। चुनाव नतीजों को चुनौती देने का उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत कोई आदेश नहीं दे देती, तब तक उन्हें ECI के जनादेश का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं

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