मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका, होली में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकार ने बदला फैसला
रायपुर। Holi Dry Day: छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था की होली में भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं इस संबंध में एक बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें कहा गया कि, होली के समय राज्य की सभी देशी-विदेशी शराब की दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर होली को ‘ड्राई डे’ घोषित कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक, होली के दिन प्रदेशभर में संचालित सभी मदिरा दुकानें, बार और संबंधित बिक्री केंद्र पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में शराब की बिक्री, परिवहन और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। कहा गया कि, बंद के समय कोई भी शराब की दुकान होटल, रेस्टोरेंट, क्लब पर शराब बेचने और परोसने दोनों ही बंद रहेंगे। वहीं उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी दिए गए हैं। इसे लेकर आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को आदेश के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि, दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में होली समेत तीन ड्राई डे को खत्म कर दिया था। नई नीति के अनुसार साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए है, इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल हैं। होली पर ड्राई डे नहीं था। लेकिन इसे लेकर कई जगहों पर विरोध की खबरें आई थी। लोगों ने होली पर शराब दुकान खोलने को लेकर नाराजगी भी जताई थी।
Holi Dry Day: वहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा कि,’खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ‘ड्राई डे’ यथावत लागू रहेगा। निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रदेशवासी बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें। घोषित शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मदिरा के अवैध परिवहन और विक्रय पर रोक के लिए जिला व राज्य स्तर पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।




