प्राचार्य प्रमोशन के लिए शिक्षकों का इंतजार खत्म, 1478 लेक्चरर बनेंगे प्राचार्य, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
बिलासपुर। CG Principal Promotion: बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत अब अब छत्तीसगढ़ के 1478 लेक्चरर को प्राचार्य के पद पर प्रमोशन देने की रोक हटा दी गई है। कोर्ट ने शिक्षक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शासन के बनाए नियम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। अब शिक्षा विभाग जल्द ही पोस्टिंग का आदेश जारी करेगा ।
बता दें कि,राज्य शासन के ई-संवर्ग के व्याख्याताओं को प्राचार्य प्रमोशन देने की प्रक्रिया शुरू की थी। परीक्षण के बाद 30 अप्रैल को शासन के बनाए गए नियम के अनुसार 1478 प्राचार्य की पदोन्नति सूची जारी की गई। लेकिन, शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर पदोन्नति आदेश को चुनौती दी।
CG Principal Promotion: इसमें बताया गया है कि, पहले कोर्ट के आदेश के बावजूद कई शिक्षकों को प्राचार्य पद पर प्रमोशन देकर ज्वाइन करा दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि, यह न्यायालय की अवमानना का मामला है। आगामी आदेश तक की गई सभी ज्वाइनिंग को अमान्य कर दिया। फैसला आने के बाद एसोसिएशन ने 6 माह से रुके पोस्टिंग प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की है।




